फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय को भ्रामक आख्या देनें के मामले में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण के साथ तलब किया गया है|
दरअसल मालती पत्नी राम सेबक निवासी खानपुर ने कोर्ट ने अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया| जिसमे मालती देवी नें कोर्ट को अवगत कराया कि वह ई-रिक्शा संख्या UP76 T 1805 इंजन संख्या 004084 व चेसिंस संख्या M67AF7ECM 19 L02933 की स्वामिनी है| उसका ई-रिक्शा पुलिस अभिरक्षा में अर्रारापहाड़पुर में खड़ा है| जिसे अपने पक्ष में अवमुक्त करनें का कोर्ट से अनुरोध किया| इस मामले में एआरटीओ से आख्या तलब की गयी| जिसमें एआरटीओ की तरफ से भ्रामक आख्या पेश की| जिसमे कहा गया कि ई-चालन पोर्टल पर कोई चालान प्रदर्शित नही हो रहा है| जबकि चालन की रशीद भी चालक आयुश के नाम से किया गया| जिसकी रशीद भी कोर्ट में पेश की गयी है|
लिहाजा कोर्ट नें एआरटीओ को नोटिस जारी कर आगामी 10 सितंबर को कोर्ट में जबाब सहित तलब किया है| कोर्ट नें नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी कहा कि ज भ्रामक रिपोर्ट पेश की गयी है तो क्यों ना एआरटीओ के खिलाफ विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही अग्रसर की जाए|