फर्रूखाबाद: डीएम प्रकाश बिन्दु ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि अपने जनपद में 24 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक विधान सभा निर्वाचन के प्रत्याशियों का नामांकन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। विधान सभा कायमगंज का नामांकन अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा व अमृतपुर विधान सभा का नामांकन नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगा व फर्रूखाबाद विधान सभा का नामांकन उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर-फर्रूखाबाद के न्यायालय में होगा तथा भोजपुर विधान सभा का नामांकन उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में सम्पन्न होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी के फोटोग्राफ की मांग की है। प्रत्याशी दो सेन्टीमीटर चौड़ा तथा ढाई सेन्टीमीटर लम्बा अपना रंगीन या ब्लैक एण्ड व्हाईट तीन माह के अन्दर खिंचा हुआ फोटोग्राफ उपलब्ध करायेगा, जिससे कि नाम और चुनाव चिन्ह के बीच उसका फोटो भी ईवीएम में दर्ज हो सके। यह अनिवार्य नहीं है जो प्रत्याशी उपलब्ध नहीं करायेगा उसका फोटो ईवीएम में प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्याशी अपनी नागरिकता का भी विवरण व साक्ष्य उपलब्ध करायेगा। प्रत्येक प्रत्याशी नामांकन के एक दिन पूर्व अपना स्वयं का बैंक खाता या अपने निर्वाचन अभिकर्ता का संयुक्त बैंक खाता खुलवा करके निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय उसी खाते से निकाल करके करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीस हजार रूपये से नीचे के खर्च वह नगद कर सकता है, परन्तु उसका लेखा-जोखा वह अपने रजिस्टर में रखेगा। नामांकन के दिन निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में चार व्यक्ति ही मान्यता प्राप्त दलों के मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्याशी स्वयं वहां उपस्थित रह सकेगा। गैर मान्यता प्राप्त दल तथा निर्दलीय प्रत्याशी के दस प्रस्तावक नामांकन कक्ष में उपलब्ध रहना चाहिये।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा जो शपथ पत्र नामांकन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। उसमें जितना भी विवरण है, वह पूरा भरा जायेगा। उसे किसी भी हालत में खाली नहीं छोड़ा जायेगा अन्यथा नामांकन निरस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्याशी अपने पोस्टर, पम्पलेट या अन्य प्रचार सामग्री छपवा रहा है उसमें प्रकाशन और मुद्रक का नाम स्पष्ट लिखा जायेगा। कितनी संख्या में प्रचार सामग्री छपवाई जा रही है यह भी दर्ज करना पड़ेगा। डीएम ने यह भी बताया कि जनपद की सभी विधान सभाओं में नामांकन 24 जनवरी से 31 जनवरी तक दाखिल होंगे। 26, 28, 29 जनवरी को अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष दिनों में नामांकन किये जा सकते हैं। यह भी निर्देश दिये कि धर्म, जाति, साम्प्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार की अपील राजनैतिक दलों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा।
एसपी सुभाष सिंह बघेल ने कहा कि कानून की नजर में सब एक हैं। चाहें जितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह कानून से खिलबाड़ करेगा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णता प्रतिबन्ध है। जनपद में धारा-144 लगी हुई है। इसका यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि एक समय में दस से ज्यादा किसी भी प्रत्याशी की चुनाव प्रचार गाड़ियां नहीं चलेंगी और यदि इसका उल्लंघन किया गया तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। गनर जिनको उपलब्ध हैं उन्हीं के साथ चलेंगे उसके अतिरिक्त गनर का उपयोग उनके परिवार वाले नहीं कर पायेंगे। चुनाव प्रक्रिया के चलते नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसमें सभी राजनैतिक पार्टियां तथा अन्य गैर मान्यता प्राप्त दलों तथा निर्दलीय प्रत्याशी सहयोग करें, यदि कहीं भी किसी को कठिनाई हो तो वह मुझे या अपर पुलिस अधीक्षक को सीधे फोन से सूचना दे सकता है।
बैठक में सीडीओ एनपीपाण्डेय, अपर जिलाधिकारी आरबी सोनकर, विधान सभाओं के निर्वाचन अधिकारी, सभी तहसीलों के तहसीलदार तथा निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।