धोखाधड़ी में जेल हो सकती है कमालगंज नगर पंचायत अध्यक्षा को

0
125

kamalganj nagar panchayat adhyakshफर्रुखाबाद: बिना टेंडर के सामग्री क्रय करने, लगभग दस लाख रुपये की लागत से बने नगर पंचायत के नये स्वागत द्वार तुड़वाने, छह माह के भीतर बोर्ड का प्रस्ताव बदलने जैसे मामलों में शासन से जाँच के बाद धोखाधड़ी जैसे गैरजमानती धाराओ के मामले में दर्ज मुकदमे में नगर पंचायत अध्यक्षा को जेल जाना पड़ सकता है| फिलहाल नगर पंचायत कमालगंज की अध्यक्ष राजबेटी शंखवार के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज होने के बाद अब वहां प्रशासक की नियुक्ति के आसार हैं। थानाध्यक्ष कमालगंज ने राजबेटी को शासन से आया नोटिस प्राप्त करा दिया।

[adrotate banner="3"]

शासन की ओर से नगर पंचायत अध्यक्ष राजबेटी शंखवार के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 की उपधारा 2-क के तहत सीज किए जा चुके हैं। गुरुवार देर शाम ही जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष कमालगंज के माध्यम से शासन का आदेश राजबेटी शंखवार को प्राप्त करा दिया था। अध्यक्ष के अधिकार सीज होने के बाद अब नगर पंचायत में प्रशासक की नियुक्ति के आसार हैं।

[adrotate banner="2"]