अवैध बंगाली क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, नोटिस चस्पा कर बंद कराया

फर्रुखाबाद:(अमृतपुर संवाददाता)थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर पमारान में संचालित एक कथित अवैध बंगाली क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर क्लीनिक बंद करा दिया। यह कार्रवाई आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान क्लीनिक संचालक से रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, चिकित्सकीय डिग्री एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिक पर नोटिस चस्पा करते हुए तीन दिन के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
विभाग की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत न करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मेडिकल एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
राजेपुर चिकित्सा प्रभारी डॉ. प्रमित राजपूत ने बताया कि आईजीआरएस शिकायत के आधार पर जांच की गई थी। जांच में क्लीनिक संचालक कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री अथवा रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा सका, जिसके चलते नोटिस चस्पा कर क्लीनिक को बंद करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना वैध अनुमति के चिकित्सा कार्य करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने विभाग से अन्य संदिग्ध क्लीनिकों की भी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।