गैंगस्टर में दोषी को दो साल की जेल

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) न्यायालय ने गैंग बनाकर लूट करनें के सरगना को दोषी पाते हुए दो साल कारावास की सजा से दंडित किया है| इसके साथ ही 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है|
नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम गुसरापुर निवासी शरद उर्फ पप्पू के खिलाफ तत्कालीन मऊदरवाजा थानाध्यक्ष भगवान सहाय ने 10 मार्च 2015 को एफआईआर दर्ज हुए थी | जिसमे आरोप था की शरद गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को करित करता है| जिससे उसकी दहशत है और उसने काफी धन भी एकत्रित किया है| न्यायालय में इसके लिए चार्जशीट दाखिल की गयी थी| विगत 17 वर्षों से मामले में सुनवाई चल रही थी| गुरुवार को अभियुक्त शरद उर्फ पप्पू के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया| गैंगस्टर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोषी शरद को दो वर्ष का कारवास व 10 हजार का जुर्माने की सजा से दंडित किया| जुर्माना अदा ना करनें पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी|