बंदियों को विधिक सहायता देने के लिए किया जागरूक

CRIME FARRUKHABAD NEWS JAIL जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जेल में निरुद्ध चल रहे बंदियों को विधिक सहायता हेतु बुधवार को सेन्ट्रल जेल व जिला कारागार के प्रागंण में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे बंदियों को कानून की जानकारी के साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना गया|
शिविर में बंदियों को अवगत कराया कि न्याय पाना सभी का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में गरीब व समाज के कमजोर वर्गो के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। विचाराधीन कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता व नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जो कि संसाधनों के अभाव में अधिवक्ता रखने में असमर्थ है। उन बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। सेन्ट्रल जेल अधीक्षक एसएमएच रिजवी से कहा गया कि वह उन बंदियों के समस्या का विवरण प्रस्तुत करे जिसका निराकरण किया जाए।
बंदी नें लगाया शोषण का आरोप
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता शिविर के दौरान एक बंदी नें उसका शोषण का आरोप लगाया| सेन्ट्रल जेल अधीक्षक नें बताया कि बंदी कोई काफी पुराना मामला बताकर आरोप लगा रहा था| जो आरोप लगाये है| वह निराधार है| यह जेल प्रशासन को बदनाम करने की साजिश है|
जिला जेल में भी लगा शिविर
जिला जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता शिविर का आयोजन किया
गया और बंदियों को कानून की जानकारी दी गयी|