15 जुलाई से राज्य में पॉलीथीन बैन, लगेगा 50 हजार का जुर्माना

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग जाएगा। कानपुर इसकी अगुवाई करेगा। पॉलीथीन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। इस पर रोक लगाना जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा पिछले मंगलवार को कानपुर में की थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके लिखा है कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो। इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी होगी। योगी सरकार ने 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन को सूबे में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अखिलेश सरकार में लगा था प्रतिबंध
दिसंबर 2015 में अखिलेश सरकार ने यूपी में पॉलिथिन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इन्‍वाइरनमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी। उस समय कह गया था कोई प्रतिबंधित पॉलिथिन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता था। इसके बाद कई जिलों में पालिथिन को लेकर अभियान भी चलाया गया था।