SC का फैसला, किन्नरों को नौकरी-शिक्षा में मिले आरक्षण

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soniya kinnarनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि उनकी गिनती आर्थिक तौर से पिछड़ों में हो साथ ही उन्हें पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं और वेलफेयर स्कीम्स का हिस्सा बनाया जाए।
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आजादी के बाद पहली बार किन्नरों के लिए इतना बड़ा फैसला आया है। कोर्ट के मुताबिक किन्नरों को थर्ड जेंडर में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है। इन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए और इन्हें सभी अधिकार दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समाज में उपेक्षा के शिकार सैकड़ों किन्नरों को राहत मिलेगी।

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