सूचना न देने पर लगाया गया जुर्माना

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rti logoलखनऊ : मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय के जन सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र सचान पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सूचना न देने के मामले में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ठाकुर को सूचना न देने के मामले में छह सप्ताह में तीन जन सूचना अधिकारी दण्डित हो चुके हैं।

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ठाकुर ने रूल्स एवं मैनुअल्स विभाग में नियमों के विपरीत अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में आरटीआई में कुछ सूचनायें मागी थी। पंकज ने जन सूचना अधिकारी को बार-बार सूचना दिये जाने के लिए निर्देशित किया था लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। इस पर मुख्य सूचना आयुक्त ने 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के मुताबिक पिछले छह सप्ताह में आईजी (कार्मिक) तनूजा श्रीवास्तव और गृह विभाग के उपसचिव कमल किशोर श्रीवास्तव के बाद यह तीसरा मामला है जिसमे सूचना न देने के मामले में जन सूचना अधिकारी को दण्डित किया गया है।

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