सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को दिया सभी उम्मीदवारों को ठुकराने का हक

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Supreme Courtनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में देश के मतदाताओं को यह अधिकार दे दिया है कि वे अब मतदान के दौरान सभी प्रत्याशियों को ठुकरा सकेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि मतदान का अधिकार सांविधिक अधिकार है, तो उम्मीदवार को नकारने का अधिकार संविधान के तहत अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि नकारात्मक मतदान से चुनावों में सर्वांगीण बदलाव होगा और राजनीतिक दल स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देने के लिए मजबूर होंगे।

यह मामला चुनावों में वोटरों को मिलने वाले विकल्प में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने को जोड़े जाने का है। इसके मुताबिक ईवीएम मशीन में एक बटन इस बात के लिए होगा कि अगर वोटर को मौजूदा उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं हो तो, वह किसी को भी अपना वोट नहीं देकर विरोध दर्ज कर सकेगा।

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इसका कोई असर चुनाव के नतीजों पर नहीं होगा। इसके साथ ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर किसी को भी वोट नहीं वाले पक्ष में आधे से ज्यादा वोट पड़े चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। हालांकि अभी इस बात की मांग अभी नहीं जोड़ी गई है, लेकिन आगे चलकर यह मसला भी उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब आगामी महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं।

चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में और मतपत्रों में प्रत्याशियों की सूची के आखिर में ‘ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं’ का विकल्प मुहैया कराए, ताकि मतदाता चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन्हें अस्वीकार कर सके।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि नकारात्मक मतदान (निगेटिव वोटिंग) से चुनावों में शुचिता और जीवंतता को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापक भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि चुनाव मैदान में मौजूद प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं होने पर मतदाता प्रत्याशियों को खारिज कर अपनी राय जाहिर करेंगे।

पीठ ने कहा कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा से निर्वाचन प्रकिया में सर्वांगीण बदलाव होगा, क्योंकि राजनीतिक दल स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देने के लिए मजबूर होंगे। पीठ ने कहा कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और भारत में भी सांसदों को संसद भवन में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। व्यवस्था देते हुए पीठ ने कहा कि चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

पीठ के अनुसार, लोकतंत्र पसंद का मामला है और नकारात्मक वोट डालने के नागरिकों के अधिकार का महत्व व्यापक है। नकारात्मक मतदान की अवधारणा के साथ, चुनाव मैदान में मौजूद प्रत्याशियों से असंतुष्ट मतदाता अपनी राय जाहिर करने के लिए बड़ी संख्या में आएंगे, जिसकी वजह से विवेकहीन तत्व और दिखावा करने वाले लोग चुनाव से बाहर हो जाएंगे।

पीठ ने हालांकि इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया कि ‘कोई विकल्प नहीं’ के तहत डाले गए वोटों की संख्या अगर प्रत्याशियों को मिले वोटों से अधिक हो तो क्या होगा। आगे पीठ ने कहा कि ‘कोई विकल्प नहीं’ श्रेणी के तहत डाले गए वोटों की गोपनीयता निर्वाचन आयोग को बनाए रखनी चाहिए।

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