फर्रुखाबाद: अधिवक्ता को अपराधी लिखने के मामले में न्यायालय सख्त हो गया है| न्यायालय ने थानाध्यक्ष व दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलब किया है|
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नुन्हाई निवासी नितिन कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि एक प्रार्थना पत्र 156 (3) के तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया था| न्यायालय के द्वारा थाना राजेपुर से आख्या तलब की गयी| जिसमे उप निरीक्षक उदयभान सिंह ने 22 अप्रैल 2019 को आख्या पर अंकित किया की नितिन कुमार मिश्रा चालक किस्म का अपराधी है व थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने मोहर द्वारा अंकित किया की वह आख्या से सहमत है| नितिन कुमार मिश्रा ने कहा की वह पेशे से अधिवक्ता है|
कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से देखते हुए मुकदमा दर्ज कर 14 मई की तिथि नियत की| नितिन मिश्रा की तरफ से पैरवी अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने की|
राजेपुर थानाध्यक्ष व दरोगा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा
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