फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद के किसानों हेतु विभिन्न योजनाओं में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों एवं कृषि यंत्रीकरण से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है।
आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि संकर शाकभाजी कार्यक्रम के तहत सामान्य वर्ग के लिए 30 हेक्टेयर तथा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 10 हेक्टेयर, कुल 40 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना आधारित बागवानी मशीनीकरण योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। योजनाओं के तहत ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर और पावर नैपसेक स्प्रेयर जैसी मशीनों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य
ट्रैक्टर 20 बीएचपी तक – सामान्य वर्ग हेतु 1 इकाई
पावर ट्रिलर 8 बीएचपी तक – सामान्य वर्ग हेतु 1 इकाई
पावर ट्रिलर 8 बीएचपी से अधिक – सामान्य वर्ग हेतु 1 इकाई
पावर नैपसेक स्प्रेयर (12 से 16 लीटर क्षमता) – सामान्य वर्ग हेतु 2 इकाई एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 1 इकाई
उन्होंने बताया कि योजनाओं का लाभ “प्रथम आवक, प्रथम पावक” के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक किसान आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
दो पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड की छायाप्रति
बैंक पासबुक की छायाप्रति
खसरा/खतौनी की छायाप्रति
फार्मर आईडी
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति वर्ग हेतु)
10 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी शपथ पत्र
आवेदन पत्र कार्यालय आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, कक्ष संख्या-57, विकास भवन फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में जमा किए जा सकते हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे समय से आवेदन कर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं और आधुनिक कृषि एवं बागवानी तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करें।
मुख्यमंत्री औद्यानिक विकास योजना के तहत किसानों से मांगे आवेदन





