भाजयुमो नेता के घर फायरिंग के तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) दिन दहाड़े फायरिंग करने के तीन आरोपियों को कोर्ट नें अग्रिम जमानत दे दी| जबकि तीन आरोपियों की जमानत देनें से कोर्ट नें इंकार कर दिया|
दरअसल बीते 27 दिसम्बर को शहर के मोहल्ला खतराना निवासी ओम प्रकाश मिश्रा नें कोतवाली में अजय दीक्षित के साथ उसके पुत्र अमन, हर्ष और किशन दीक्षित पंकज मिश्रा पुत्र रामप्रकाश, अमन कुशवाह पुत्र पप्पू कुशवाह, खड़ियाई निवासी प्रियांश अवस्थी व 10 अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था| आरोपियों नें अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी व पवन मिश्रा के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया| जिस पर कोर्ट नें दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद आरोपी अजय कुमार, पंकज मिश्रा, अमन कुशवाह का अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी| जबकि आरोपी अमन दीक्षित उर्फ़ सागर दीक्षित, किशन दीक्षित व हर्ष दीक्षित को 50-50 हजार के निजी बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी गयी|

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