पुलिस की बिना इजाजत ड्रोन उड़ाया तो खैर नहीं, होगी गैंगेस्टर की कार्यवाही  

0
629

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)जनपद में रात या दिन के समय उड़ते ड्रोन को लेकर लोगों में डर और बेचैनी का माहौल बनता है| कभी धार्मिक स्थलों के ऊपर तो कभी संवेदनशील इलाकों में मंडराते भी देखा जाता है, लेकिन अब कोई प्रशासन की अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाता है तो ऐसा करना उससे भारी पड़ सकता है और उसकी कानून से सीधी टक्कर मानी जाएगी| दरअसल राज्य सरकार ने ड्रोन उड़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है| बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब अपराध की श्रेणी में रखा गया है| बिना अनुमति यदि ड्रोन उड़ाया तो पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी| जिला पुलिस नें इसके लिए कमर कस ली है| इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक की तरफ से फरमान भी जारी किया गया है| यदि बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया तो गैंगेस्टर की कार्यवाही की जायेगी| मुकदमा भी दर्ज होगा|
दरअसल जिले में अब बिना पंजीकरण और अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ड्रोन संचालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में अब बिना पंजीकरण और पुलिस-प्रशासन की अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। वर्ष 2023 की ड्रोन संचालन नियमावली के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ड्रोन के जरिए किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने पर दोषियों पर सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।
अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने बताया कि सभी ड्रोन मालिकों को जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अनुमति से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या अनुमति के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। जनपद के सभी थानों पर रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमे ड्रोन संचालक अपना पंजीकरण करायेंगे, ऑन लाइन भी पंजीकरण कराना होगा| इसके बाद भी जिस जगह ड्रोन उड़ाना है उसकी अनुमति भी लेनी होगी|

[adrotate banner="3"]
[adrotate banner="2"]