नशीला पदार्थ रखने में अभियुक्त को एक साल कारावास

0
441

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) नशीला पदार्थ रखनें के मामले में अभियुक्त ओ न्यायालय के दोषी करार देकर एक साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है|
फर्रुखाबाद जीआरपी के तत्कालीन एसआई सत्यप्रकाश सिंह ने 22 जनवरी 2019 को कोतवाली मैनपुरी के मोहल्ला कटरा निवासी विमल पुत्र स्व रामनाथ के खिलाफ नशीला पदार्थ रखने का मुकदमा दर्ज कराया था| मुकदमें में कहा कि वह सिपाहियों के साथ फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे| उसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 के निकट विमल की तलाशी लेने पर उसके पास से 110 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम व एक चोरी का मोबाइल जेब से बरामद हुआ था| पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी विमल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया| विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए एक साल कठोर कारावास व सात हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है|

[adrotate banner="3"]
[adrotate banner="2"]