फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)आगामी दिनों में लगातार पड़ रहे विभिन्न धार्मिक, राष्ट्रीय पर्वों तथा परीक्षाओं के मद्देनज़र जिले में कानून-व्यवस्था व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत पूरे जनपद में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जो 11 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेश के अनुसार 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जन्मदिवस, 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 27 दिसंबर को गुरु गोविन्द सिंह जयंती, 1 जनवरी को नववर्ष, 3 जनवरी को हजरत अली जन्मदिवस, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 1 फरवरी को संत रविदास जयंती तथा 4 फरवरी को शबे-बरात सहित अन्य आयोजनों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि समय की कमी के चलते यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा जनपद में निवास करने वाले सभी नागरिकों तथा जिले में आने-जाने वालों पर लागू होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध स्थानीय विधि के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई व जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने को कहा है।
त्योहारों व परीक्षाओं को लेकर 11 फरवरी तक निषेधाज्ञा लागू




