फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण रामबहादुर, राजकुमार, बन्टू एवं रामप्रकाश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिसमें सुनवाई के बाद जान लेवा हमले में आरोपी दोष सिद्ध हुई दृष्टया सिद्ध पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह अपराध सत्र परीक्षणीय पाया गया तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। बाद में यह मामला विचारण हेतु अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित किया गया। प्रमोद कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बबुरारा, थाना नवाबगंज, ने 28 अगस्त 2007 को थाना नवाबगंज में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 28 अगस्त 2007 को वह अपने खेत से लौट रहा था। उसी दौरान राकेश पुत्र सोनेलाल के घर के सामने जमीन विवाद के चलते गांव के रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश और बन्टू ने उसे टकोरा व लाठी से पीटकर घायल कर दिया, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आईं। घटना के समय शिवनन्दन और खुशीराम मौजूद थे, जिन्होंने बीच-बचाव कर उसे बचाया। सभी तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाने के बाद अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया है। 1 दिसम्बर को सजा पर सुनवाई निर्धारित की गई है।
जानलेवा हमले में आरोपी दोष सिद्ध
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