खारिज हुई बादशाह सिंह की जमानत अर्जी

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लखनऊ: करोड़ों रुपये के लैकफेड घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बादशाह सिंह की दूसरी जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश केके शर्मा ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अन्य अभियुक्तों की मदद से अपराध किया गया है। हालांकि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बादशाह सिंह ने कब एवं कैसे अपने सुरक्षाकर्मियों को अपने साथ मिला लिया। यह तथ्य बादशाह सिंह के अलावा अन्य कोई नहीं बता सकता है।
Badshah Singh
एसआइबी ने मांगी पूर्व मंत्रियों की जानकारी
लैकफेड घोटाले की जांच कर रही एसआइबी ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर पूर्व सरकार के मंत्री रंगनाथ मिश्र, चंद्र देव राम यादव व बादशाह सिंह के बारे में जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी को है। [bannergarden id=”8″]

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बसपा सरकार के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र, चंद्र देव राम यादव व बादशाह सिंह के बारे में एसआइबी छानबीन कर रही है। एसआइबी ने प्रमुख सचिव विधानसभा से यह जानकारी मांगी है कि तीनों पूर्व मंत्रियों को मंत्रिमंडल से किस वजह से हटाया गया था। गौरतलब है कि लैकफेड घोटाला मामले में बादशाह सिंह जेल में जबकि रंगनाथ मिश्र व चंद्रदेव ने समर्पण कर दिया था। बाद में अंतरिम जमानत दे दी गई थी।

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