केंद्रीय मंत्री नकवी को पांच साल पुराने मामले में एक साल की सजा

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naqviलखनऊ:केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ थाने का घेराव और जाम लगाने के मुकदमे में रामपुर की एक अदालत ने आज एक साल की सजा सुनाई। नकवी आज रामपुर ही थे। अदालत ने उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया।

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उल्लेखनीय है कि नकवी के खिलाफ 2009 के लोकसभा चुनाव में पटवाई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उन पर आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का झंडा लगा वाहन रोक और उसे सीज करने पर भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया था। रोड पर जाम लगा दिया था। जानकारी मिलने पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी भी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए थे। इस मामले में पटवाई पुलिस ने नकवी समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

तब से अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। मामले में कल बहस बहस पूरी हो चुकी थी। फैसला सुनाने के समय कचहरी में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त रहे। अधिवक्ता नजर अब्बास ने बताया कि उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 341 के तहत दर्ज वाद पर सुनवाई हुई है।

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