कालाबाजारी में कोटेदार के विरुद्ध 3/7 में एफआईआर

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फर्रुखाबाद, 16 फरवरीः उपभोक्ताओं का राशन कालाबाजारी में बेच लेने के आरोप में विकास खंड कमालगंज के ग्राम रामपुर मांझगांव के कोटेदार के विरुद्ध पूर्ति निरीक्षक ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करायी गयी है।

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उपभोक्ताओं की जागरूकता के आगे कोटेदार की कालाबाजारी के गोरखधंधे की कलई खुल कर सामने आ गयी। बुधवार को पूर्ति निरीक्षक मुन्ना सिंह गौर ने थाना कमालगंज में ग्राम रामपुर मांझगांच के कोटेदार रविराज सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। तहरीर के अनुसार कोटेदार ने विगत 27 जनवरी को स्थानीय हाट केंद्र से राशन उठाया था। इसका 6 फरवरी को वितरण से पूर्व सत्यापन करया जाना था। परंतु कोटेदार ने न तो सत्यापन कराया और न ही वितरण कराया। तहरीर के अनुसार कोटेदार ने बीपीएल कार्ड धारकों के लिय 16.85 कुंतल गेंहू,25.50 कुंतल चावल व अंत्योदय कार्ड धारकों 10.75 कुंतल गेंहू, 16 कुंतल चावल और 5.5 कुंतल चीनी का उठान कराया था। समस्त राशन का वितरण कराये बिना ही कालाबाजारी में बेंच दिया गया। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक रामरेखा यादव को सौंपी गयी है।

उल्लेखनीय है कि गांव के ही शिव नरेश, विपिन, आशुतोष आदि आधा सैकड़ ग्रामीणों ने राशन कोटेदार के विरुद्ध उपलिलाधिकारी को शिकायत सौंपी थी।

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