एसडीएम को कोर्ट की अवमानना का नोटिस

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विगत 20 वर्षों से सरकारी ग्राम सभा की भूमि पर अबैध रूप से किये गये कब्जे को ना हटवानें के मामले में हाईकोर्ट नें एसडीएम को अवमानना का नोटिस जारी किया है|
दरअसल विकास खंड बढ़पुर के ग्राम सभा विजाधरपुर में गाटा संख्या 214 पर लगभग 2 डिसमिल भूमि पर गाँव के ही अनिल पुत्र नानक राम के साथ ही उसके भाई सुनी और रामनरेश भी कब्जा किये हुए है| दरअसल सरकार ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करनें के मामले में तत्कालीन तहसीलदार सदर शिव बहादुर सिंह नें तीनो अबैध कब्जे दारों को बेदखल करनें के आदेश दिये थे| लेकिन उसके बाद भी जब अधिकारियों नें कोई जौहर नही दिखाया तो शिकायत कर्ता शिवेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय की शरण ली| जहाँ से कोर्ट नें बेदखली की कार्यवाही को अंजाम देंनें के आदेश एसडीएम को दिये गये| आदेश पर जब कोई कार्यवाही नही हुई| तो कोर्ट ने एसडीएम को अवमानना का नोटिस दिया है|

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