इसे भी जानिए- यूपी को छोड़ पूरे भारत में अग्रिम जमानत की धारा 438 लागू है

0
117

courtअग्रिम जमानत के लिए बनी सी आर पी सी की धरा 438 पूरे भारत में लागू है| केवल यूपी में निलम्बित चल रही है| 35 वर्ष पहले धारा 438 को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया था। उस समय प्रदेश में डकैतों का बोलबाला था। किसी भी मामले में अपराधी न्यायालय से अग्रिम जमानत न ले ले इस कारण इसका निलंबन किया गया था। अब यहां के हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश से डकैतों का सफाया हो चुका है। लेकिन इस धारा को बहाल करने की पहल किसी भी सरकार ने नहीं की जिसके कारण जनता को मिलने वाला ये लाभ नहीं मिल पाता है|

[adrotate banner="3"]

[bannergarden id=”8″][bannergarden id=”11″]
सीआरपीसी की धारा 438 का उत्तर प्रदेश में निलंबन बहाल करने की बात करते हुए असोम के पूर्व महाधिवक्ता तथा सुप्रीम कोर्ट के वकील के.एम.एम.खान. का कहना है कि उ.प्र. को छोड़ कर देश के सभी राज्यों में इस धारा के तहत कोई भी किसी भी मामले में अग्रिम जमानत न्यायालय से ले सकता है। वह सोमवार को दिल्ली से करहल मैनपुरी अपने पुराने साथियों से मिलने आए हुए थे। लिहाजा मौजूदा सरकार इस पर विचार करके इस धारा को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना दे। जिससे मुकदमों में फंसने वाले बेगुनाहों को अग्रिम जमानत मिल सके।

[adrotate banner="2"]