पीडव्लूडी के खाते सीज, भुगतान लटके

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फर्रुखाबादः ठेकेदारों का भुगतान न किये जाने के मामले में दायर याचिका पर न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के खातों के संचालन पर रोक लगा दी है। न्यायालय के आदेष के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति है और विकास कार्य भी प्रभावित होना निष्चित है।

विदित है कि तत्कालीन अधिषासी अभियंता उमेष दीक्षित ने कुछ ठेकेदारों को लगभग 70 लाख रुपये के विभागीय चेक दिये थे। परंतु उस समय विवाद के चलते तत्कालीन अधीक्षण अभियंता ने श्री दीक्षित के वित्तीय अधिकार सीज कर दिये थे। जिस कारण ठेकेदारों का भुगतान लटक गया था। ठेकेदारों ने न्यायालय की शरण ली। लगभग 10 वर्ष बाद न्यायालय ने ठेकेदारों के पक्ष में निर्णय करते हुए भुगतान न किये जाने तक विभागीय खातों के संचालन पर रोक लगा दी है।

न्यायालय के आदेष पर विभागीय खातों पर रोक के कारण विभाग में हड़कंप की स्थिति है। बरसात से पूर्व कार्य पूर्ण कराने के शासन के दबाव के चलते अधिकारी परेषान हैं। ठेकेदारों के भुगतान के संबंध में अधिषासी अभियंता ने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। पत्र में खातों की रोक के चलते नरेगा और बाढ़ राहत फंड से संबंधित कार्यों के बाधित हो जाने की संभावना भी व्यक्त की गयी है।