गैंगस्टर में चार साल छह माह की जेल

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश संदीप तिवारी ने गैंगस्टर मुकदमे में युवक को दोषी पाकर चार साल छह माह की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
मेरापुर थाने के थानाध्यक्ष रहे सुदीप मिश्रा ने मैनपुरी जिले के थाना कुरावली के गांव रीछपुरा निवासी शमशेर के खिलाफ 24 अगस्त 2018 को गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। दूसरे थाने के थानाध्यक्ष ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने शमशेर को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।