दहेज हत्या में पति को आठ साल की सजा

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी की गला दवा कर हत्या करने के जुर्म में दोषसिद्ध पति को आठ साल की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
एटा जिले के थाना अवागढ़ के गांव खुसराई निवासी मचले ने पुत्री गिरजा देवी उर्फ सुखदेवी की शादी शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर निवासी हंसराज के साथ की थी। शादी के बाद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग करने लगे। पुत्री ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद ससुरालीजनों ने पुत्री को और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 2 अगस्त 2014 को पुत्री गिरजा देवी उर्फ सुखदेवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुत्री की ससुराल गए तो शव रखा हुआ मिला था। पोस्टमार्टम के बाद घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शमसाबाद थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पीड़ित ने कोर्ट की शरण लेकर अर्जी दायर की थी। जिस पर हुए आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। सीओ ने पति हंसराज के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेई, तेज सिंह राजपूत ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने सोमवार को पति हंसराज को दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दोषी करार दिया था। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया था। मंगलवार को दोषसिद्ध पति जेल से कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोषसिद्ध पति को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में विताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।