फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते तकरीबन एक वर्ष पूर्व नाबालिक मासूम के साथ कुकर्म करनें के मामले में न्यायालय नें दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 20 वर्ष की कैद और 40 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया है|
विदित है कि बीते 28 सितंबर 2020 को थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 6 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करनें के आरोपी प्रवीन कुमार पुत्र स्वर्गीय सुधाकर निवासी बीबीगंज मेंहरबान के खिलाफ पीड़ित बालक की माँ नें तहरीर दी| जिसमे पीड़ित की माँ नें कहा था कि उसके नाबालिक पुत्र को आरोपी प्रवीन शाक्य पैसे देनें का लालच देकर मन्दिर के पीछे ले गया और उसके साथ कुकर्म किया|
मामले में पुलिस नें आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल की| मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय नें प्रवीन को दोषी पाया| जिसके बाद विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रेम शंकर नें दोषी प्रवीन को 20 साल के कारावास और 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है|