फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो)सपा नेता डॉ० सुबोध यादव सहित दो की जमानत याचिका कोर्ट नें फिर खारिज कर दी| जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकतीं है|
दरअसल बीते 28 जून सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे मोहल्ला चोबदारान पल्ला निवासी राहुल राजपूत 28 जून की रात सांसद की कार से उनके गनर विकास शाक्य के साथ पार्टी पदाधिकारी नवल शाक्य निवासी खुदागंज को बुलाने गए थे। तभी उनका अपहरण का प्रयास और जान से मारनें की नियत से फायरिंग की गयी थी| जिसमे सपा प्रत्याशी फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जेएनवी रोड निवासी डॉ. सुबोध यादव, मोहल्ला जाफरी निवासी पूर्व जिपं सदस्य उमेश यादव व 15 अज्ञात लोग के खिलाफ धारा 147, 148, 504, 307, 364,511 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था|
उसी मामले में सपा नेता नेंता सुबोध यादव व उमेश यादव की बीते 2 जुलाई को फतेहगढ़ न्यायालय में जमानत खारिज हो गयी थी| इसके साथ सुबोध समर्थक जिला पंचायत सदस्य आलोक यादव की दुष्कर्म के मामले में जमानत खारिज हुई थी| गुरुवार को पुन: फतेहगढ़ न्यायालय में सुबोध यादव के साथ उमेश यादव नें जमानत याचिका दायर की| कोर्ट नें मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी| इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य आलोक यादव की भी जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हुई|