सपा प्रत्याशी सुबोध यादव सहित तीन की अंतरिम जमानत खारिज

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE Politics Politics- Sapaa

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत पर जान लेवा हमले और अपहरण के प्रयास के आरोपी सपा प्रत्याशी सुबोध यादव और साथी उमेश यादव सहित दो मामलों में तीन की अंतरिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी| जिससे अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गयीं है|
दरअसल बीते दिनों थाना कमालगंज में सांसद के भतीजे राहुल राजपूत नें जान से मारनें का प्रयास व अपहरण किये जानें के आरोप में सपा प्रत्याशी सुबोध यादव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे आरोपियों नें जिला जज न्यायालय में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की| जिसमे गिरफ्तार पर रोंक लगानें के साथ ही अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल हुई|
वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप व एडीजीसी तेज सिंह राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश नें सुबोध और उमेश यादव की अंतरिम जमानत ख़ारिज कर दी| जिसमे आगामी 6 जुलाई की तारीख लगायी गयी है|
इसके साथ ही सुबोध समर्थक मोहम्मदाबाद के जिला पंचायत सदस्य आलोक यादव पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था| जिसमे आलोक नें भी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की| लेकिन उसे भी कोर्ट से राहत नही मिली| उसकी भी अग्रिम जमानत रद्द करते हुए आगामी 6 जुलाई की तारीख तय की गयी है|