डकैती के मुकदमें में एफआर लगाने में एसएसआई के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) डकैती के मामले में अंतिम आख्या पेश करनें के के मामले कोर्ट सख्त हो गया| कोर्ट नें विवेचक के खिलाफ ही कार्यवाही के आदेश जारी करने के साथ ही अंतिम आख्या निरस्त कर दी|
दरअसल शहर के बिर्राबाग निवासी अभिषेक पाण्डेय नें अपने ससुर सुबोध मिश्रा, सास सुनीता, साले राहुल मिश्रा व अपनी पत्नी गीता देवी आदि के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धारा 395, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया| जिसमे घर में घुसकर मारपीट कर 10 हजार की नकदी और 3 लाख रूपये के जेबरात लूट ले गये|
मुकदमा की विवेचना शहर कोतवाली के एसएसआई मो० अकरम को दी गयी थी| उन्होंने जाँच कर कोर्ट में 24 नवंबर 2020 को कोर्ट में अंतिम आख्या पेश की| इसके साथ ही मुकदमा के वादी अभिषेक पाण्डेय के खिलाफ धारा 182 की कार्यवाही के लिए कहा|
बीते 4 फरवरी को वादी अभिषेक के अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें अंतिम आख्या पर आपत्ति दाखिल की| कोर्ट को पूरे मामले से अवगत कराया| जिस पर कोर्ट नें मुकदमें की अंतिम आख्या निरस्त कर पुन: विवेचना कराने के आदेश दिये| इसके साथ ही यह भी आदेश दिये कि विवेचक नें जाँच ठीक से नही की| लिहाजा विवेचक के खिलाफ भी कार्यवाही के आदेश दिये हैं|