फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह नें आगामी त्योहारों में भीड़ एकत्रित होनें से रोंकने के साथ ही कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए जिले में धारा 144 फिर से लागू कर दी है| जिसके तहत जिले एक एक जगह पर 5 या 5 से अधिक लोगों को खड़े होंने की भी अनुमति नही होगी| इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा|
जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने 29 बिन्दुओं का आदेश जारी किया| जिसमे उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि आगामी चेहल्लुम, महाराज अग्रसेन जयंती, नवदुर्गा, महाष्टमी, विजय दशमी, ईद-ए मिलाद, वाल्मीकि जयंती, सरदार बल्लभ भाई पटेल जयंती, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त जयंती, छठ पूजा आदि त्योहार नजदीक है| उन्होंने जारी आदेश में कहा कि आदेश 26 नवम्बर तक प्रभावी होगा| दुकानदारों व ग्राहकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा| परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दूर रहने के आदेश दिए है|
हथियार लेकर चलने पर लगी रोंक
डीएम नें आदेश में कहा है कि सिख समुदाय को छोड़कर क्योंकि उनके धर्म में तलवार धरण करना अनिवार्य है आदि सभी पर किसी भी तरह के हथियार अस्त-शस्त्र को सार्वजनिक जगह पर लेकर घूमना गैर कानूनी होगा| जनपद की सीमा के भीतर 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह बनाकर खड़े होनें पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगायी गयी है| जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी शादी-विवाह और मृत्यु सम्बन्धित कार्यक्रम करने की अनुमति नही होगी|
कलेक्ट्रेट व तहसील परिसर से 100 मीटर की परिधि में भीड़ लगाने पर पाबंदी
जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के साथ ही जनपद की सभी तहसीलों की 100 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी हो गयी है|
खुली जगह पर नही होगी माँस की बिक्री
डीएम नें आदेश में सख्ती से कहा है कि जिले में किसी भी जगह पर मांस, मछली और फलों की अवैधानिक बिक्री पर भी रोक लगा दी गयी है| मांस व मछली की दुकानों के आगे चिक डालना अनिवार्य होगा| बिना चिक के दुकान मिली तो कार्यवाही की जायेगी|
पालतू पशुओं को सार्वजनिक छोड़ने पर रोंक
जिले में अब पालतू पशुओ को सार्वजनिक रूप से छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गयी है| यदि कोई यह करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी|
धरना प्रदर्शन और आतिशबाजी चलाना मना
जिलाधिकारी नें आदेश में कहा है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने और आतिशबाजी चलाने की अनुमति नही होगी |किसी भी प्रकार से 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह पर एकत्रित होनें की अनुमति नही होगी| यदि यह हुआ तो कार्यवाही 188 के तहत की जायेगी|