फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी करने में बर्खास्त शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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फर्रुखाबाद:(कमालगंज) फर्जी डिग्री लगाकर सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने वाले गुरु जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंने से हडकंप मच गया है| अब गुरु जी पुलिस के साथ ही साथ विभाग की कार्यवाही का सामना भी करेंगे| विभाग ने पूर्व में ही शिक्षक को बर्खास्त कर दिया था| अब शिक्षक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है|
खंड शिक्षा अधिकारी रंगनाथ चौधरी नें थाने में दर्ज कराये गये मुकदमे में कहा है कि प्राथमिक विद्यालय बरुआ नगला में तैनात सहायक अध्यापक श्रवण कुमार पुत्र पहाड़ी लाल ने फर्जी अंक पत्र के माध्यम से नौकरी हासिल की| उसके खिलाफ जाँच भी चल रही थी| जाँच पूरी होनें के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था| तत्कालीन बीएसए रामसिंह ने नियुक्ति के दौरान फर्जी अंकपत्र लगाने वाले शिक्षक को बीते 18 नवम्बर को ही बर्खास्त कर दिया था| शिक्षक ने वर्ष 2008 में हाईस्कूल समकक्ष संस्कृत विद्यालय से पूर्व मध्यमा का अंकपत्र लगाया था। जब इसका सत्यापन कराया गया तो शिक्षक ने फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भी बनवा कर भेज दी थी। तत्कालीन बीएसए नें कमालगंज बीईओ को बर्खास्त शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और वेतन की धनराशि की वसूली करने का आदेश दिये थे| मंगलवार को बीईओ की तहरीर पर उसके खिलाफ धारा 420, 465, 468 व 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत किआ गया है| जाँच दारोगा मदन लाल को दी गयी है|
फर्जी सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर जारी कराया वेतन
श्रवण कुमार ने नियुक्ति के दौरान हाईस्कूल समकक्ष संस्कृत विद्यालय से पूर्व मध्यमा का अंकपत्र लगाया था। इसके फर्जी होने की आशंका पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई के डायट प्राचार्य के निर्देश पर तत्कालीन बीएसए ने 2018 को शिक्षक का वेतन रोक दिया। पूर्व मध्यमा का अंकपत्र सत्यापन को संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी भेजा गया।शिक्षक ने फर्जी सत्यापन रिपोर्ट तैयार करवाई और विभाग में भिजवा दी। इसके बाद प्रत्यावेदन देकर 26 मार्च 2019 को वेतन भुगतान संबंधी आदेश करवा लिया। फर्जी सत्यापन रिपोर्ट का मामला सामने आने पर 22 अगस्त 2019 को दोबारा से वेतन रोक दिया गया। श्रवण कुमार ने वेतन भुगतान रोकने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर की।