दूध-दही की दुकान का अतिक्रमण हटाने का आदेश

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फर्रुखाबाद: नगर मजिस्ट्रेट नें मन्दिर के सामने अबैध रूप से संचालित किये जा रहे दूध-दही की दुकान को हटाने के आदेश दिये है| पैरवी अधिवक्ता डॉ० दीपक द्विवेदी नें  की|
नगर मजिस्ट्रेट नें शहर के हाता मंगलखां निवासी अजय दुबे पुत्र गणेश शंकर दुबे की शिकायत पर धारा 133 के तहत आदेश दे दिये| शिकायत में अजय दुबे नें कहा है की शिव जी महाराज के मन्दिर के ठीक सामने विरोधी दरबारी पुत्र पुत्तुलाल, प्रेमलता पत्नी दरबारी लाल, सोनू व मोनू दरबारी, अंकित पुत्र दरबारी व बृजेश पुत्र दरबारी लाल निवासी खतराना बिना दूध-पनीर व पनीर की दुकान है जो अबैध है| दुकान की गंदगी मन्दिर के बाहर फैली रहती है| जिसमें कई लोग गिर कर चोट खा चुके है| सिटी मजिस्ट्रेट नें दुकान का अतिक्रमण एक सप्ताह के भीतर हटा लेने या अग्रिम 6 जनवरी को नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश होंने  आदेश दिये|