ब्रेकिंग: बलबे के मामले में राजेश मिश्रा सहित आठ की जमानत

FARRUKHABAD NEWS POLICE

RAJESH 123फर्रुखाबाद: बीते 13 अगस्त को नगर में हुये विवाद के मामले में सत्र न्यायाधीश ने हिन्दूमहा सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा सहित आठ की जमानत को मंजूरी दे दी है|

सत्र न्यायाधीश ने हिन्दू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, गौ रक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अंकित तिवारी, संजीव पाण्डेय, छोटू पाण्डेय, रमेश राठौर, विलाल फारुकी आमिर खलीफा व उमेश वाथम की जमानत मंजूर कर ली है| लेकीन राजेश, अंकित व आमिर को रासुका के चलते अभी जेल में ही रहना पड़ेगा | रासुका में जमानत मिलने के बाद ही तीनो के बाहर आने की संभावना बनेगी|वही व्यापारी नेता इस्लाम चौधरी की दुकान में तोड़फोड़ करने के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गयी है| राजेश मिश्रा और अंकित तिवारी की पैरवी एडवोकेट दीपक द्विवेदी ने की|