यूपी में पॉलीथिन पर बैन, दुकानों में मिलने पर छह महीने कैद, 5 हजार जुर्माना

FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

polythene1लखनऊ. आज से यूपी में पॉलीथिन पर बैन लग गया है। अब दुकानों से सामान लेने पर दुकानदार आपको पॉलीथिन कैरी बैग नहीं देंगे। प्रतिबंध के दायरे से सिर्फ कुछ ही चीजों को बाहर रखा गया है। आगे पढ़िए, किन चीजों में पॉलीथिन पर रोक नहीं…
– अस्पतालों का कचरा पॉलीथिन बैग में ले जाने पर रोक नहीं लगी है।

पॉलीथिन बैन: लाखों लोग होंगे बेरोजगार, 1000 करोड़ के कारोबार पर असर
– दूध के पैकेट, मट्ठा, ब्रेड, नमकीन, बन और पाव के पॉली बैगों पर बैन नहीं है।
– डिस्पोजेबल गिलास, प्लेटें, चम्मच और अन्य सामान पर रोक नहीं लगा है।
– इनके अलावा हर मोटाई के पॉलीथिन बैग्स पर रोक लगाई गई है।

कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान?
– यूपी सरकार ने 21 जनवरी से पॉलीथिन पर बैन की अधिसूचना बीते दिनों जारी की थी।
– पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।
– दुकानदार अब ग्राहक को पॉलीथिन या प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं दे सकेंगे।
– दुकानदार को छह महीने की सजा और पांच हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
– जुर्माने की रकम अभी कम होगी, बाद में धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर पांच हजार किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश
– इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को पॉलीथिन पर बैन लगाने को कहा था।
– इस संबंध में अशोक कुमार नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
– कोर्ट ने 31 दिसंबर 2015 तक यूपी सरकार को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे।