मतदाता सूची में गलती होने पर भी मताधिकार से वंचित नहीं होगा मतदाता

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 में मतदाता सूची की लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों के कारण किसी भी मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडलायुक्तों, रिटर्निंग अधिकारियों, निर्वाचन अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया है कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की लिपिकीय या मुद्रण संबंधी गलती मिलने पर शिकायत का नियमानुसार परीक्षण कर उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों से इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा है। साथ ही जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर मतदाताओं की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसमें लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

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