सर्राफा लूट प्रकरण में पांच बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा

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फर्रुखाबाद:(राजेपुर संवाददाता)सर्राफा लूट प्रकरण में पांच बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट, राजेपुर थाने में दर्ज हुआ नया मुकदमाफर्रुखाबाद। राजेपुर थाना पुलिस ने चर्चित सर्राफा लूटकांड में शामिल पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नया मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध हथियारों के बल पर लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया और अपराध के जरिए आर्थिक लाभ अर्जित करने के साथ क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम करने का प्रयास किया।थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार गिरोह का नेतृत्व एटा जनपद के थाना जैथरा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर निवासी सुमित यादव करता है। इस गिरोह में शिवम यादव, गोविन्द उर्फ विकास यादव, आलोक कुमार तथा अनूप यादव भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी 2025 को राजेपुर-राठौरी स्थित तिवारी मार्केट से सर्राफा व्यापारी के मुनीम रामअवतार और लकी खान दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार में सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और करीब 1.70 लाख रुपये की नकदी, लाखों रुपये मूल्य के आभूषण तथा मोबाइल फोन लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने मुनीम रामअवतार को तमंचे से गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए थे।घटना की विवेचना के दौरान पुलिस ने अलग-अलग समय पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूटी गई नकदी, आभूषण, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस पहले ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है।पुलिस ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण कर गैंग चार्ट तैयार किया गया, जिसे जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदित कराया गया। इसके बाद सभी पांच आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर के तहत राजेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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