फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) घर के बाहर खड़े वृद्ध को गोली मारकर घायल करनें के मामले में न्यायालय नें आरोपी को दस साल कारावास की सजा से दण्डित किया है| इसके साथ ही पांच हजार रूपये अर्थ दंड की सजा से दण्डित किया है|
शहर कोतवाली के मोहल्ला दरीवा पश्चिम निवासी सलमान अली पुत्र शाहिद अली नें 3 सितम्बर 2020 को पुलिस को तहरीर दी|तहरीर में कहा कि उसके पिता शाहिद अली अपनी 7 माह की नातिन को लेकर घर के बाहर दरवाजे पर खड़े थे| उसी दौरान पड़ोस के रहने वाले सरल के घर के बाहर पटिया पर बैठा जावेद पुत्र लड्डन निवासी मोहल्ला सलामत खां ने आकर तमंचे से शाहिद अली गोली मार दी| गोली शाहिद अली के गर्दन में लगी और गोली का बारूद गोद में लिए मासूम नातिन इनायत के चेहरे पर बारूद लग गया| शाहिद अली लहुलुहान होकर जमीन पर गिरगये| आरोपी गोली मारकर फरार हो गया| पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया| बुधवार को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपेद्र कुमार सिंह नें अभियुक्त जावेद को 10 साल कारावास की सजा के साथ ही 5 हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया है|
गोली मारकर जानलेवा हमला करने में दस साल की जेल



