जानलेवा हमले में छह साल कारावास

0
90

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत ईसी एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने जान लेवा हमले के मुकदमे में अभियुक्त को दोषी पाकर छह साल की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये जुर्माना किया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव हरियलपुर निवासी लेखपाल की पत्नी उर्मिला 2 जून 2014 को शाम के समय खेत पर गई थी। वहां से लौटते समय रास्ते में स्कूल के पास गांव के प्रेम सिंह का उर्मिला से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तभी गांव के सुरेश चंद्र, महेश चंद्र, रघुनंदन भी आ गए और गाली गलौज करने लगे। शोर शराबा सुनकर परिवार के कुंवर सेन, भाई कश्मीर के साथ वहां मौके पर गया और गाली गलौज करने का विरोध किया। इससे नाराज होकर रघुनंदन ने कश्मीर पर फयर कर दिया। कमर के नीचे गोली लगने से वह घायल हो गया। अन्य लोग फायर करते हुए भाग गए। कुंवर सेन ने चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने रघुनंदन को जान लेवा हमला व आर्म्सएक्ट में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।


[adrotate banner="3"]
[adrotate banner="2"]