सरकारी खर्चे पर जीवनसाथी पाए, 26 जून और 10 जुलाई को मुहूर्त, देखे शर्ते

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फर्रुखाबाद : शासन की ओर से जनपद की 313 गरीब कन्याओं के विवाह के लिए 51 हजार रुपये प्रति की दर से कुल 1.59 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। जनपद स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए 26 जून व 10 जुलाई की तिथियां निर्धारित की गई हैं।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएल मिश्रा ने बताया कि धनराशि में से 35 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में भेजे जाएंगे। विवाह के समय उपहार स्वरूप दिए जाने वाले बर्तन, जेवर व कपड़ों पर दस हजार रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। शेष छह हजार रुपये की धनराशि आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह में शादी के लिए सभी धर्म व जाति की पात्र कन्याओं के अलावा विधवा व तलाकशुदा को भी शामिल किया जा सकता है। इच्छुक लाभार्थी या अभिभावक संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय या नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पर समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

यह है पात्रता व औपचारिकताएं-

– कन्या के नाम बैंक खाता मौजूद हो।

– कन्या व वर के पास आधार कार्ड उपलब्ध हों।

– कन्या के अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख से कम हो।

– विवाह की तिथि को कन्या की 18 व वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।

– अगर अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के आवेदक है तो जाति प्रमाण पत्र हो।

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