अशोक स्तम्भ लगाने का अधिकार किसे ….?

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लखनऊ – क्या किसी सांसद को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनी गाड़ी पर लगाने का अधिकार है | क्या कोई सांसद भारत सरकार के प्रतीक, अशोक स्तम्भ को अपनी गाडी पर लगा सकता है अगर नही तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है | उत्तर प्रदेश की हरदोई संसदीय सीट से निर्वाचित सपा सांसद ऊषा वर्मा बाकायदा अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट की जगह लाल रंग की पट्टिका पर, अशोक स्तम्भ लगा कर घूम रही है | तीन बार सांसद रह चुकी ऊषा वर्मा की गाड़ी पर लगा अशोक स्तम्भ प्रदेश में सपा के सत्ता में होने कि हनक की गवाही दे रहा है |

राजधानी लखनऊ में पार्टी मीटिंग में पहुंची ऊषा वर्मा की गाड़ी पर लगी इस पट्टिका पर पीतल का अशोक स्तम्भ लगा हुआ है | अशोक स्तम्भ को लगाने के भी नियम बनाये गए है | अशोक स्तम्भ सिर्फ राष्ट्रपति , राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की गाड़ी पर ही लगाया जा सकता है | अशोक स्तम्भ के लिए बनाये गए कानून की धज्जियाँ हरदोई की सांसद कैसे उडा रही है, ये खबर के साथ लगी विसुअल को देखकर ही समझ में आ जायेगा |

हमारा सवाल ये है की अशोक स्तम्भ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सांसद अपने लेटर पैड पर कर सकता है | राज्यों में निर्वाचित होकर आये विधायक भी अगर चाहे तो अशोक स्तम्भ का इस्तेमाल कर सकते है | पर गाडियों की नंबर प्लेट की जगह अशोक स्तम्भ का इस्तेमाल करना गैर क़ानूनी है इस पर कानून के मुताबिक करवाई होनी चाहिए |

26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय चिन्ह बना अशोक स्तम्भ भारत के सुप्रीम कोर्ट और सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इंटेलीजेन्स के लोगो में लगा है |