लूट में दो को सात साल कारावास

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 30 साल बाद न्यायालय नें फैसला सुनाने हुए दो अभियुक्तों को 7 साल की कैद व 21 हजार रूपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया है|
बीते 22 जुलाई 1994 को थाना कम्पिल के ग्राम मेदपुर निवासी सुरेश चन्द्र पुत्र ब्रजभान नें थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह जल निगम के हैण्डपम्प लगानें का कार्य करता है| वर्तमान में उसका काम चमन नगरिया में चल रहा था| 21 जुलाई 1994 को दिन में लगभग 2 बजे सुरेश चन्द्र सिकन्दरपुर खास निवासी मो. रफीक खां पुत्र कल्लन के साथ राजदूत बाइक से वापस आ रहा था| उसी दौरान रास्ते में चमन नगरिया व गूजरपुर के बीच चार आदमी हथियारों से लैस होकर आ गये| उन्होंने जबरदस्ती रोंक लिया और अपने साथ चलनें को कहा जब उनके साथ जानें से इंकार किया तो उसमे उमेश नाम के व्यक्ति दो लोगों के साथ सीने से तमंचे लगा दिये| आरोपी नाले के रास्ते लेकर काफी दूर लेकर पंहुचे जहाँ उसके ड्राइविंग लाइसेंस व बाइक की ट्रांसफर रशीद व 500 रूपये निकाल लिए और हाथ-पैर बांधकर डाल दिया | मामले में न्यायालय नें न्यायालय नें उमेश पुत्र महिपाल, राजबहादुर पुत्र सुदामा को दोष सिद्ध पाते हुए 7 साल की जेल व 21 हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया है|