हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास

FARRUKHABAD NEWS


फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या करनें के मामले में न्यायालय नें दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है|

बीते 26 नवंबर `1999 को अमर सिंह नें कोतवाली मोहम्मदाबाद में मुकदमा दर्ज कराया थ| दर्ज मुकदमें में कहा था कि घटना वाले दिन उसका भाई सर्वेश कुमार व दिनेश कुमार के साथ खुद अमर सिंह लहसुन की निराई कर रहा था| दो खेत दूर सुघर सिंह पुत्र

मुलायम सिंह, सुदामा देवी पत्नी सुधर सिंह व सुघर का पुत्र सतीश भी अपने धान के खेत में धान काट रहे रहे| उसी दौरान आजाद नगर सकवाई मोहम्मदाबाद निवासी हुल्ली पुत्र सीयाराम, मुकेश पुत्र जगदीश, नरेश पुत्र बलवीर व मोहन पुत्र रतन पाल धान के खेत में आये और सुघर सिंह के गन्ने के खेत में जाकर मना करनें के बाद भी गन्ना तोड़नें लगे| जब
अमर सिंह अपने भाईयों सर्वेश व दिनेश के साथ मौके पर आये तो आरोपी मोहन व उसके साथियों नें तमंचे से फायर कर दिये | जिससे सर्वेश की दाहिनी आँख व चेहरे,दिनेश के दाहिने हाथ व सुधर सिंह के सिर में चोट आयी| आरोपी जान से मारनें की धमकी देते हुए फरार हो गये| मामले में पुलिस नें धारा 323, 504, 506, 307 के
तहत मुकदमा आरोपी हुल्ली, मुकेश , नरेश व मोहन के खिलाफ दर्ज किया गया| बाद में घायल सर्वेश की मौत हो गयी| जिसके बाद जान लेवा हमले क मुकदमा हत्या में तरमीम हो गया|

मुकदमा दर्ज होनें के बाद तत्कालीन दारोगा लक्ष्मी नारायण द्वारा शुरू की गयी| उसी दौरान विवेचना की कार्यवाही निरीक्षक एसके भारद्वाज द्वारा की गयी| बाद में विवेचना की कार्यवाही सीबीसीआईडी में तबादला कर दी गयी| जिसके बाद विवेचना मनोज कुमार
चतुर्वेदी के द्वारा संपादित की गयी| सीबीसीआईडी के विवेचक नें चार्ज शीट दाखिल की|
मुकदमा विचारण के दौरान अभियुक्त अभियुक्त मुकेश व नरेश की मौत हो गयी| अभियुक्त हुल्ली के फरार हो जानें से उसकी पत्रावली प्रथक कर धारा 299 के तहत निस्तारित कर दी गयी| न्यायालय नें अभियुक्त मोहन को दोष सिद्ध किया था| इसके बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राकेश कुमार सिंह नें अभियुक्त मोहन को आजीवन कारावास और पचास हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया|