फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट महेंद्र सिंह नें हत्या के मामले में दोषी पाते हुए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया है| उनके ऊपर अर्थदंड भी लगाया गया है|
दरअसल थाना कमालगंज के ग्राम दिवधरापुर निवासी इंद्रपाल पुत्र रघुवर दयाल नें 27 जुलाई 2002 को थाना कमलागंज में मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था कि उसके भतीजे नेतराम उर्फ नेता नें शिवपाल की पत्नी को बैठा लिया था| जो विधवा हो गयी थी| इसी बात पर शिवपाल का भाई विजय पाल व पंजाबी पुत्र मैकूलाल, रामपाल पुत्र कल्याण सिंह, रामदास पुत्र वीर सहाय नें मौका देखकर 25 जुलाई 2002 को कहा-सुनी हुई थी| 27 जुलाई को मेरा भाई नन्थूलाल व भतीजा नेतराम उर्फ नेता व नन्हे मिजाजी लाल नलकूप पर जा रहे थे| उसी दौरान रात लगभग 8:30 बजे जैसे ही रोशन लाल पुत्र कल्याण के परवादी मेंड के पास पंहुचे, रोशन के मकान पर पहले से मौजूद विजयपाल, पंजाबी, रामपाल नें अपने हाथों में देशी राइफल व पंजाबी नें 12 बोर के बंदूक व रामपाल नें 12 बोर अधिया से नन्थूलाल पर पर फायरिंग कर दी| जिससे उसके सीने में गोली लगी| गोली लगनें पर भतीजा नेता उर्फ नेतराम व नन्हे लाल भागकर इंद्रपाल के पास पंहुचे| जिससे इंद्रपाल की पत्नी घर से बाहर आ गयीं| अभियुक्तों नें दरवाजे पर आकर पुन: फायरिंग की | एक हथ गोला भी फेंका| जिससे इंद्र पाल की पत्नी नेता देवी व भतीजा नेता घायल हो गया| घायल नत्थू को अपनी झोपड़ी में लाये लेकिन तब तक उसकी मौत हो गयी थी|
मामले में विवेचक नें न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की| न्यायालय में विचारण के दौरान न्यायालय नें आरोपी विजय पाल, पंजाबी व रामपाल को हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाया | लिहाजा तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 15 हजार जुर्माना, हत्या के प्रयास में तीनों अभियुक्तों को सात साल कारावास व 5 हजार अर्थदंड, पंजाबी व राम पाल को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा व 5 हजार रूपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है|