सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत की अग्रिम जमानत खारिज

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फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर बक्फ भूमि पर अबैध रूप से करीब तीन करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये है। जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप में अग्रिम जमानत याचिका जिला जज न्यायालय नें खारिज कर दी, जिससे उनकी मुसीबत और बढ़ गयी है|
दरअसल बीते 3 सितम्बर 2020 को जिला अल्पसंख्यक अधिकारी/ सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त छोटेलाल ने शहर के गल्ला मंडी निवासी सपा नेता पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत के खिलाफ 3 सितंबर 2020 को मऊदरवाजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे कहा था कि ग्राम नूरपुर में स्थित वक्फ की भूमि कूटचरित तरीके से पूर्व विधायक नें सत्ता के दबाब में अपने नाम दर्ज करा ली थी| जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये बतायी गयी| विवेचक ने जून 2021 में कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की| इसी मामले में पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिक जिला जज न्यायालय नें निरस्त कर दी| डीएम मानवेन्द्र सिंह पूर्व में ही उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित कर दिया था। 19 अगस्त को जारी हुआ था जमानती वारंट
कोर्ट नें बीते 19 अगस्त को पूर्व विधायक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था|