बबना के आठ भाइयों सहित 13 को आजीवन कारावास

CRIME FARRUKHABAD NEWS POLICE जिला प्रशासन

फर्रुखाबाद:जिला पंचायत सदस्य सहित छह लोगों की हत्याएं होने का कारण मोबाइल टावर पर कब्जा था| इसी जिला पंचायत सदस्य की हत्या के मुकदमे में गवाह के पिता व भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी| जिसमे 13 लोगों को नामजद किया गया था| गुरुवार को आठ भाईयों सहित 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई|
विदित है की बीते 11 जुलाई 2015 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गढि़या निवासी साधौ सिंह ने ग्राम बबना निवासी अवधेश सिंह , उनके भाई सर्वेश सिंह, अतुल सिंह , उनके भाई अंकित सिंह, श्रीपाल, उनके भाई राजेश, रघुवीर सिंह, उनके भाई योगेश के अलावा अंकित के पिता शिवपाल सिंह उर्फ भूरे, वीरेंद्र सिंह उर्फ बटे, गिरंद, विक्रम उर्फ कल्लू व मुन्नू सिंह मुकदमा दर्ज कराया था|
जिसमे कहा था मेरापुर के ग्राम नौली निवासी जिला पंचायत सदस्य कुंअरपाल सिंह यादव की टावर पर कब्जे को लेकर हत्या हुई थी| जिसमे गवाह साधौ सिंह का भाई वीरेंद्र सिंह था| इसी खुन्नस में 10 जुलाई 2015 की देर रात वीरेन्द्र के पिता रामप्रकाश व भाई माधौ सिंह को गोली मार मौत के घाट उतार दिया गया था| सभी पर चार्ज सीट लगी थी| बीते दिन ही सभी 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपर जिला सत्र न्यायाधीश में दोष सिद्ध हो गया|
ईसी एक्ट न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश बलजोर सिंह ने आठ भाइयों सहित 13 लोगों को हत्या में दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया| जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त सजा देने के आदेश किये|