चुनाव में 6 लाख ही खर्च कर सकेंगे पालिका प्रत्याशी

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फर्रुखाबाद: नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता का चाबुक प्रत्याशियों के लिये तैयार है| आयोग ने सभी पदों के प्रत्याशियों के लिये चुनाव के अधिकतम व्यय की सीमा रेखा खीच दी है| इसके आगे खर्च आने पर चुनाव आयोग का चाबुक प्रत्याशियों पर चलेगा|
आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रूपये रखा गया है| वही जमानत की धनराशि 8 हजार निर्धारित है| पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपना चुनावी व्यय केबल 6 लाख रूपये निर्धारित की गयी है| वही पालिका सदस्य के पद हेतु 200 रूपये नाम निर्देशन फार्म,2 हजार रूपये जमानत राशि व डेढ़ लाख रूपये अधिकतम व्यय चुनाव के दौरान कर सकता है| इसके साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष के लिये 250 रूपये नाम निर्देशन पत्र,5 हजार जमानत राशि व डेढ़ लाख रूपये का खर्च वह अपना चुनाव में अधिकतम कर सकता है|

नगर पंचायत सदस्य के पद के लिये प्रत्याशी 100 रूपये नाम निर्देशन फार्म, 2 हजार रूपये जमानत राशि व 30 हजार रूपये अधिकतम चुनाव में व्यय कर सकता है|