एससी का आदेश, सभी हाइवे से हटाई जाएं शराब की दुकानें

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे पर बढ़ रहे हादसों को देखते हुए नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारे बनी सभी शराब की दुकानों को 1 अप्रैल 2017 तक बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल-स्टेट हाइवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने शराब की दुकानों को हाइवे से 500 मीटर दूर करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब कोई नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा और न ही पुराने लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा।

यह आदेश नेशनल हाइवे के साथ- साथ स्टेट हाइवे पर भी लागू होगा, हाइवे के पास जो भी दुकाने होंगी वो कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होंगी। माना जा रहा है कि लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों चाहे वो बस हो या ट्रक उसके ड्राइवरों के शराब पीकर गाड़ी चलाने के चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं। बसों और ट्रकों के हादसों को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है।

देशभर के कई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ों सहित इस बात की जानकारी दी थी कि हाइवे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने से हादसे बढ़े हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। उनका कहना था कि हाइवे पर बनी शराब की दुकानों को हटाया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई महीनों तक इस पर सुनवाई की। पंजाब सरकार ने हाइवे पर शराब की दुकानों का खुलकर समर्थन किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की जान को अधिक महत्व देते हुए सभी स्टेट और नेशनल हाइवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया।