सार्वजनिक स्थलों में धार्मिक निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त

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high court allahabadलखनऊ: सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक निर्माण पर रोक एवं धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर नियंत्रित प्रतिबंध का पालन न किए जाने को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह नीरज कुमार व अन्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने बदायूं जिले के अब्दुल कयूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों, सड़क पटरी, पार्क आदि का अतिक्रमण कर धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्यवाही का निर्देश दिया है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अवधि नियत करते हुए ध्वनि प्रदूषण मानकों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों का अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थल व अन्य निर्माणों को योजनाबद्ध तरीके से हटाने की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। वायु प्रदूषण के मानको का लगातार उल्लंघन हो रहा है। सड़क पटरियों पर अवैध निर्माण आए दिन हो रहे हैं। कोर्ट ने इस पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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