सामान्य व ओबीसी छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिये आय सीमा दोगुनी

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अब दो लाख तक आय वालों को भी फीस प्रतिपूर्ति की मिलेगी सुविधा

अभी तक एक लाख तक की आय वाले परिवारों को मिलती थी सुविधा

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सामान्य और पिछड़े वर्ग (ओबीसी) छात्रों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने वाली है। अनुसूचित जाति, जनजाति की तरह इन वर्गों के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ग के छात्रों को फीस प्रतिपूर्ति देने के लिए उनके अभिभावकों की सालाना आय की सीमा अभी एक लाख रुपये है, जिसे दो लाख करने की तैयारी है। समाज कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है।

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प्रदेश में उच्च और तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। राज्य सरकार एससी, एसटी वर्ग के जिन अभिभावकों की सालाना आय दो लाख रुपये है, उनके बच्चों को जाति और आय प्रमाण पत्र के आधार पर फीस प्रतिपूर्ति सीधे उनके खाते में कर रही है। इसके लिए पहले ही नियमावली बनाने के बाद कैबिनेट से मंजूर कराई जा चुकी है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए इस पर निर्णय उस समय नहीं हो पाया था। राज्य सरकार इनके लिए अब निर्णय करने जा रही है। सामान्य वर्ग पर 993 करोड़ और ओबीसी पर 13 हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा।

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