समाज कल्याण अधिकारी आरबी मिश्र व् सहयोगी फसे

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फर्रुखाबाद: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी के नामांकन पत्र में गलत प्रविष्टि करने के मामले में मुकदमा दर्ज होने से समाज कल्याण अधिकारी आरबी मिश्र और अन्य सहयोगी फंस गये हैं।

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सिटी मजिस्ट्रेट हरीशंकर की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने समाज कल्याण अधिकारी व पंचायत चुनाव के दौरान बढ़पुर ब्लाक के तत्कालीन अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी आरबी मिश्र व उनके अन्य सहयोगी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 (1) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। तत्कालीन जिलाधिकारी धनलक्ष्मी ने 25 नवंबर को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया था।

प्रकरण में जिलाधिकारी के आदेश पर की गयी जांच के बाद समाज कल्याण अधिकारी व उनके एक अन्य सहयोगी को हेराफेरी का दोषी पाया गया। सत्यवती ने क्षेत्र पंचायत की सदस्यता का चुनाव लड़ने को सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 24 सितम्बर को नामांकन पत्र दिया था, जबकि नामांकन पत्र की प्रविष्ट में हेरफेर किया। यह कार्य सहायक निर्वाचन ने स्वयं अथवा किसी अन्य सहयोगी से मिल कर कराया। प्रकरण की जांच करायी जानी चाहिए।

ऍफ़आईआर के मुताबिक में कहा गया है कि यह काम समाज कल्याण अधिकारी ने स्वयं अथवा किसी से मिलकर कराया है।

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